समाहरणालय सीतामढ़ी
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक : 03 अक्टूबर 2026
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आयोग ने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में Form-6 के साथ भरे जाने वाले अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया है। यह निर्णय आयोग की 26 सितंबर 2026 को आयोजित पूर्ण बैठक में लिया गया।
अब SIR पूरा कर चुके राज्यों में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए केवल पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 के तहत निर्धारित मानक Form-6 ही भरना होगा।
पूर्व में नए मतदाताओं से Form-6 के साथ यह घोषणा भी ली जाती थी कि वे स्वयं अथवा उनके माता-पिता या दादा-दादी के नाम पूर्व में SIR के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची में दर्ज थे या नहीं। अब SIR पूरा कर चुके राज्यों में Form-6 के साथ इस संबंध में अलग से घोषणा-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां नए मतदाताओं के लिए Form-6 के साथ संबंधित अतिरिक्त घोषणा-पत्र की व्यवस्था जारी रहेगी। ऐसे राज्यों में यह घोषणा-पत्र ECI Net Portal पर उपलब्ध रहेगा।
जिला प्रशासन, सीतामढ़ी द्वारा पात्र नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने अथवा आवश्यकतानुसार संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रपत्र का ही उपयोग करें।
— जिला प्रशासन, सीतामढ़ी