*समाहरणालय, मधुबनी*
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*जिला जनसम्पर्क कार्यालय*
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*प्रेस विज्ञप्ति*
*दिनांक -25/05/2026*
=================== *जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई आयोजित।–————————– मधुबनी25मई2026————–. ———।* ————————————— जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशनिर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हरहाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया साथ ही लंबित तथा निष्पादित कांडों से संबंधित मामले की प्रतिवेदन बैठक से पूर्व जिला कल्याणपुर अधिकारी को उपलब्ध करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें। गौरतलब हो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम, अत्याचार पीड़ितों की सहायता ,मुआवजा एवं न्याय दिलाना एवं उसका अनुश्रवण करना इस बैठक का उद्देश्य है।
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*बिहार में शराब का व्यापार एवम सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबधित जानकारी टॉल फ्री नंबर 15545 या18003456268 एवम जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष* *नंबर पर*06276-222576 *जरूर दे। आपकी पहचान* *गोपनीय रखी जायेगी।*
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