प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–30 मार्च 2026

ग्राम पंचायत राज मोहनी मंडल प्रखंड सुप्पी में एलएसबीए के तहत शौचालय निर्माण हेतु भुगतान में अनियमितता प्रमाणित होने पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायक के विरुद्ध की गई कड़ी करवाई।

प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

संबंधित पंचायत में शौचालय निर्माण हेतु किए गए भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी।मामला 2024 का है। यह आरोप लगाया गया था कि संबंधित पंचायत में 36 लोगों का नाम पर शौचालय का निर्माण हेतु भुगतान किया गया है जबकि उक्त लाभुक वास्तविक रूप से इस वार्ड के निवासी नहीं है।
संबंधित मामले की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआरडीए डायरेक्टर द्वारा की गई। निदेशक डीआरडीए के द्वारा जांच के क्रम में अभिलेखों का गहन अवलोकन एवं संबंधित कर्मियों से पूछ करते हुए स्थलीय जांच की गई।जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त सभी आवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जो कि अत्यंत गंभीर बात मानी गई। साथ ही जांच के क्रम में वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि स्वयं उनके द्वारा भी संबंधित वार्ड में जांच की गई।जांच के क्रम में उक्त वार्ड में प्रश्नगत कोई लाभार्थी उपलब्ध नहीं पाए गए। साथ ही कई अन्य बिंदुओं की जांच पूरी सूक्ष्मता से की गई।निदेशक डीआरडीए के द्वारा की गई जांच एवं वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आधार पर जांच में अनियमितता प्रमाणित हुई है। फलस्वरुप तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, वर्तमान प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायक (एलएसबीए) दोषी पाए गए हैं।इस आलोक में तत्कालीन बीडीओ सुप्पी एवं प्रखंड समन्वयक तथा कार्यपालक सहायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं नीलाम पत्रवाद तैयार दायर करने का निर्देश दिया गया है ।साथ ही तत्कालीन वीडियो सुप्पी के विरुद्ध प्रपत्र ’क’ दायर कर ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है और प्रखंड समन्वय एवं कार्यपालक सहायक को चयन मुक्त करने हेतु आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है ।

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