समाहरणालय, मधुबनी

जिला जनसम्पर्क कार्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06/05/2026

⬛️ झंझारपुर में धावा दल की बड़ी कार्रवाई, ढाबा से बाल श्रमिक विमुक्त

मधुबनी, दिनांक: 06/05/2026

बाल श्रम उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज प्रखंड झंझारपुर में धावा दल द्वारा सघन छापामारी की गई। कार्रवाई के दौरान यादव जी ढाबा, NH-57, चुनौरागंज, झंझारपुर, मधुबनी में एक बाल श्रमिक को कार्यरत पाया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से विमुक्त कराया गया।

उक्त धावा दल में श्री चंदन कुमार गुप्ता (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, झंझारपुर), श्री राजेश कुमार सिंह (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बाबूबरही), अमित कुमार (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी), श्री बसंत कुमार (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खुटौना), श्री संतोष कुमार पोद्दार (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, घोघरडीहा), जिला पुलिस बल के सदस्य, सर्वोपर्यास संस्था एवं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रतिनिधि शामिल थे।

विमुक्त बाल श्रमिक को आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत बाल कल्याण समिति (CWC), मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसके पुनर्वास की आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
दोषी नियोजक के विरुद्ध बाल श्रम एवं किशोर (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी प्रावधान:
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी व्यवसाय या प्रतिष्ठान में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

उल्लंघन की स्थिति में ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना अथवा 6 माह तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु वाद के निर्णयानुसार, नियोजक द्वारा ₹20,000 की क्षतिपूर्ति राशि बाल श्रमिक के पुनर्वास हेतु जमा कराई जाएगी।

अधिकारियों का संदेश:

“बच्चों का स्थान कार्यस्थलों पर नहीं, बल्कि विद्यालयों में है। बाल मजदूरी कराना एक गंभीर दंडनीय अपराध है, और ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।”– —————————————————————————————* ..*

  *आपदा नही है भारी,यदि पूरी है तैयारी। सजग रहे,सर्तक रहे।  किसी भी प्रकार की* *सहायता या सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर  पर*06276-222576  पर करे संपर्क।।**                         

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# DPRO,Madhubani

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