सीतामढ़ी। जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र में बकरे को वाहन से टक्कर लगने के बाद शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस मामले में एक महिला ने कई लोगों पर घर पहुंचकर जानलेवा हमला करने, तलवार और लोहे की रॉड से मारपीट करने, लूटपाट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोखड़ा थाना क्षेत्र के पोखरैरा वार्ड संख्या 6 निवासी मैसोगरा खातून, पत्नी स्वर्गीय अबरार आलम, ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 3 जुलाई 2026 को दोपहर करीब एक बजे उनके बकरे के बच्चे को एक स्कॉर्पियो वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि जब उन्होंने वाहन चालक को रोककर घटना का विरोध किया और समझाने का प्रयास किया, तब विवाद बढ़ गया।
शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद मुख्य आरोपी अपने साथ कई अन्य लोगों को लेकर पीड़िता के घर पहुंचा। आरोप है कि सभी लोग टेम्पो और मोटरसाइकिल से आए और धारदार हथियारों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि हमले के दौरान उसके सिर पर तलवार से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और लहूलुहान होकर गिर पड़ी।
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान गले से सोने की चेन, कलाई घड़ी तथा नकदी भी छीन ली गई। इसके अलावा घर और दुकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर बोखड़ा थाना में कांड संख्या 176/2026 दिनांक 05 जुलाई 2026 दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2) और 3(5) शामिल हैं, के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
