समाहरणालय, सीतामढ़ी
जिला जन सम्पर्क कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक :- 07.05.2026

राष्ट्रीय लोक अदालत : ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन हेतु विशेष व्यवस्था
9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान मामलों की होगी सुनवाई
90 दिन से पुराने चालानों पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट
वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक चालान से राहत पाने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर सिविल कोर्ट परिसर में ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन हेतु विशेष स्टॉल लगाया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) श्री कुमार प्रशांत कुमार ने बताया कि लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों की सुनवाई कर ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026” के अंतर्गत विभिन्न मामलों में निर्धारित जुर्माना राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
डीटीओ ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जुर्माना राशि में विशेष राहत दी गई है।
धारा 179 (पुलिस आदेश की अवहेलना) में 2000 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये,
धारा 180 (बिना लाइसेंसधारी को वाहन सौंपना) एवं धारा 181 (बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना) में 5000 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये,
धारा 183 (अधिक गति से वाहन चलाना) में हल्के वाहनों हेतु 2000 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये तथा मध्यम एवं भारी वाहनों हेतु 4000 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है।
ट्रैफिक नियम उल्लंघन मामलों में भी मिलेगी राहत
डीटीओ ने बताया कि लाल बत्ती पार करने (धारा 184ए) एवं स्टॉप लाइन उल्लंघन (धारा 184बी) के मामलों में भी जुर्माना राशि में राहत प्रदान की गई है। गलत दिशा में वाहन चलाने (धारा 184ई) के मामलों में भी रियायत दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र (धारा 190(2)) वाहन चलाने पर पूर्व में निर्धारित 10,000 रुपये तक के जुर्माने को घटाकर 1500 से 5000 रुपये किया गया है। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने (धारा 194बी), हेलमेट नहीं पहनने (धारा 194डी) एवं दोपहिया वाहन पर तीन सवारी (धारा 194सी) के मामलों में 1000 रुपये के स्थान पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।
बिना बीमा (धारा 196) वाहन चलाने के मामले में 2000 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है।
उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निष्पादन कराएं एवं सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।
जुर्माना राशि का भुगतान कैश एवं क्यूआर कोड दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।

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