10 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं आवास प्लस-2024 की प्रारूप सूची पर आपत्ति

15 दिनों के अंदर होगा शिकायतों का निष्पादन, अपीलीय समिति का निर्णय होगा अंतिम
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मधुबनी,
08 अक्टूबर, 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास विहीन एवं योग्य परिवारों को आवास का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आवास प्लस-2024 के माध्यम से पुनः सर्वेक्षण कराया गया है।
आवास प्लस-2018 की सूची के सैचुरेट हो जाने, कुछ योग्य परिवारों के नाम सूची में नहीं रहने तथा नए परिवारों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आवास प्लस-2024 सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र परिवारों की नई सूची तैयार की गई है।
ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद तैयार प्रारूप प्राथमिकता सूची के संबंध में यदि किसी परिवार को लगता है कि उनका नाम सूची में नहीं है, प्राथमिकता क्रम में कोई त्रुटि है अथवा सूची में नाम हटाने या जोड़ने से संबंधित कोई आपत्ति या शिकायत है, तो वे अपनी शिकायत जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज कराने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।आप अपनी लिखित शिकायत 10 तारीख तक डीआरडीए कार्यालय में आकर जमा कर सकते हैं।
पंचायत स्तर पर प्रारूप प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन के क्रम में प्राथमिक शिकायतों प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन ग्राम सभा द्वारा पारित प्रारूप प्रतीक्षा सूची से नाम हटाने संबंधी प्राप्त अनुशंसा पर निर्णय लेने की शक्ति जिला आपके लिए समिति की होगी । जिला अप्रिय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच कर उनके गुण-दोष के आधार पर 15 दिनों के अंदर निष्पादन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर समिति द्वारा शिकायतों की जांच स्वयं अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से भी कराई जा सकती है।

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