प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक—20—04 —2026
अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु मनाया गया सतर्कता दिवस
सीतामढ़ी, दिनांक 19 अप्रैल 2026
अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की संभावनाओं को देखते हुए, इसके प्रभावी रोकथाम हेतु जिले में “सतर्कता दिवस” मनाया गया। इस क्रम में अदिथि संस्था द्वारा संचालित कवच परियोजना के अंतर्गत, जिला बाल संरक्षण इकाई,महिला एवं बाल विकास निगम एवं जिला प्रशासन के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान का संचालन किया गया।
अभियान के तहत जिले के चुनिंदा मंदिरों जहां प्रायः विवाह संपन्न होते हैं पर विशेष जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं, ताकि बाल विवाह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। इसके साथ ही समुदाय एवं विद्यालय स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर अभिभावकों, युवाओं एवं विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसके कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।
जनसंवाद, पोस्टर एवं अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को यह संदेश दिया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा होने के साथ-साथ कानूनन दंडनीय अपराध भी है। “बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006” के तहत बाल विवाह कराने, इसमें सहयोग देने अथवा इसे बढ़ावा देने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों एवं संस्था के प्रतिनिधियों ने आमजन से अपील की कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। संस्था और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सीतामढ़ी जिले में बाल विवाह की घटनाओं में कमी आई है। अब लोग जागरूक होकर सूचना दे रहे हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन एवं अदिथि संस्था ने संयुक्त रूप से यह संकल्प दोहराया कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से बाल विवाह मुक्त सीतामढ़ी का निर्माण किया जाएगा।
— जिला प्रशासन, सीतामढ़ी / अदिथि संस्था
