प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक :- 12.03.2026
जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय के निर्देशानुसार जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गठित धावा दल द्वारा आज दिनांक 12.03.2026 को संध्या समय अमघट्टा रोड, डुमरा स्थित राजीव गैस एजेंसी के गोदाम का अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी के प्रतिष्ठान में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं। इस संबंध में गैस एजेंसी के संचालक श्री अर्जुन कुमार से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
साथ ही, सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट में भी अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कृष्णा स्वीट्स सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के क्रम में साहू चौक स्थित संजीव स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में घरेलू उपयोग के एलपीजी गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। इस पर संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) एवं एलपीजी (विनियमन आपूर्ति एवं वितरण) आदेश, 2000 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनों को गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी एवं दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में धावा दल का गठन किया गया है। यह दल समय-समय पर गैस एजेंसी के गोदामों, होटल एवं रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण करेगा।
यदि किसी भी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि एलपीजी गैस से संबंधित किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

