समाहरणालय, मधुबनी
जिला जनसम्पर्क कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक -12/03/2026
================ ■ जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर होगी परिचारी/(सामान्य+आदेशपाल) की लिखित परीक्षा
——–परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को दिए गए निदेश।
———-दिनांक-15.03.2026 को प्रथम पाली प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक दो पालीयों में आयोजित होगी परीक्षा।
परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के पहुचने का समय प्रथम पाली में सुबह 08:30 से 09:30 बजे तक(प्रथम पाली के लिए) दोपहर 12:30 से 01:30 बजे (द्वितीय पाली के लिए) के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा
——सभी अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार का हालिया रंगीन फ़ोटो, एक पहचान पत्र और उसकी स्व-सत्यापित प्रति लाना होगा अनिवार्य
परीक्षा की तिथि दिनांक-15.03.2026 को परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा रहेगी लागू

मधुबनी, 12 मार्च, 2026
- अपर समाहर्ता मुकेश रंजन,मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रमोद कुमार महथा एवं पुलिस उपाधीक्षक रश्मि ने डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में
परिचारी, (सामान्य+आदेशपाल) की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा को कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराये जाने को लेकर सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को कई आवश्यक निदेश भी दिए गए। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुचने का निदेश दिया गया।
विदित हो कि परिचारी/चपरासी(सामान्य+आदेशपाल) की लिखित परीक्षा दिनांक-15.03.2026 को प्रथम पाली प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक दो पाली में आयोजित होगी परीक्षा।
परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के पहुचने का समय प्रथम पाली में सुबह 08:30 से 09:30 बजे तक(प्रथम पाली के लिए) दोपहर 12:30 से 01:30 बजे (द्वितीय पाली के लिए) के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा की तिथि दिनांक-15.03.2026 को परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश भी दिया गया है।
परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग हेतु पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुरुष अथवा महिला सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी। अपर समाहर्ता ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, घड़ी या स्मार्ट वॉच एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रातः 09:30 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार का हालिया रंगीन फ़ोटो, एक पहचान पत्र और उसकी स्व-सत्यापित प्रति लाना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के भीतर एक पारदर्शी पानी की बोतल और बॉलपॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी।
सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाया जायेगा। किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, नितेश पाठक सहित सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आदिउपस्थित थे।
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