प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक— 31 जनवरी 2026
सेवानिवृत्त शिक्षक के देय भुगतान में विलंब एवं अवैध मांग के आरोपों पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना, शिक्षा) से मांगा गया स्पष्टीकरण
सेवानिवृत्त शिक्षक श्री गंगा पासवान, मध्य विद्यालय भोरहा (उर्दू) को देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं अन्य बकाया अंतर राशि के भुगतान में अनावश्यक विलंब तथा स्थापना कार्यालय के लिपिक श्री सुरेश कुमार द्वारा 10 प्रतिशत राशि की कथित अवैध मांग के गंभीर आरोपों को लेकर जिलाधिकारी, सीतामढ़ी श्री रिची पांडे ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना (शिक्षा) से स्पष्टीकरण मांगा है।
उल्लेखनीय है कि शिक्षक श्री गंगा पासवान दिनांक 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के उपरांत देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं अन्य बकाया भुगतान हेतु सभी आवश्यक अभिलेख पूर्व में ही स्थापना कार्यालय को समर्पित किए जा चुके थे, इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया।
इस संबंध में शिक्षक श्री गंगा पासवान द्वारा जिला जनता दरबार में परिवाद दायर किया गया था। परिवाद में उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि देय राशि के भुगतान के एवज में स्थापना कार्यालय के लिपिक श्री सुरेश कुमार द्वारा 10 प्रतिशत राशि की अवैध मांग की जा रही है। उक्त आरोप सरकारी सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल एवं प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन माना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी श्री रिची पांडे द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना (शिक्षा) को निर्देशित किया गया है कि—
देय भुगतान में अब तक हुए विलंब के कारणों की विस्तृत एवं तथ्यपरक जांच की जाए,
लिपिक श्री सुरेश कुमार पर लगाए गए अवैध मांग से संबंधित आरोपों की गहन जांच कराई जाए,
संबंधित लिपिक का लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपना स्पष्टीकरण
एक सप्ताह के भीतर समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए।
