आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की सेवानिवृत्ति के बाद मानदेय भुगतान को लेकर उठ रहे प्रश्नों पर सीडीपीओ की ओर से महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

स्पष्टीकरण के अनुसार यदि किसी आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका की सेवानिवृत्ति किसी माह की 10 तारीख को निर्धारित है, तो उन्हें उसी तिथि से केंद्र के कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि, सेवानिवृत्ति से पहले जिन दिनों तक उन्होंने नियमित रूप से कार्य किया है, उन दिनों का मानदेय उन्हें नियमानुसार दिया जाएगा।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में संबंधित सेविका या सहायिका को कार्य अवधि के मानदेय से वंचित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कर्मचारी ने माह की 9 तारीख तक कार्य किया है, तो उन 9 दिनों का मानदेय जोड़ते हुए अनुपस्थिति (Absentee) संबंधी विवरण अपलोड किया जाएगा।

सीडीपीओ ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व के माह की Absentee Report तैयार करते समय कार्य किए गए दिनों का मानदेय जोड़कर ही पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि संबंधित सेविका या सहायिका को उनके कार्य दिवसों का भुगतान समय पर प्राप्त हो सके।

इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य मानदेय भुगतान को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति समाप्त करना तथा सेवानिवृत्त होने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमानुसार उनका देय भुगतान सुनिश्चित करना है।

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