बिहार के सीतामढ़ी जिले में धान अधिप्राप्ति और सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) आपूर्ति से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स ने रीगा स्थित एक राइस मिल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है।

मामला रीगा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-02 स्थित “श्री शिव राईस मिल एंड गल्ला भंडार” से जुड़ा है। मिल के प्रोपराइटर संतोष कुमार पर आरोप है कि उन्होंने खैरवा पैक्स को चौथे लॉट का अग्रिम CMR उपलब्ध नहीं कराया। इसके चलते राज्य खाद्य निगम के CMR संग्रहण केंद्र संख्या-04, बाजार समिति परिसर पुपरी में संबंधित पैक्स द्वारा समय पर CMR की आपूर्ति नहीं हो सकी और पैक्स डिफॉल्टर घोषित हो गया।

इस संबंध में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स, सीतामढ़ी की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 2274 दिनांक 22 अक्टूबर 2025 तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी के पत्रांक 1160 दिनांक 05 नवंबर 2025 का हवाला देते हुए रीगा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र भेजा गया है।

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टास्क फोर्स ने मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित राइस मिल संचालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रशासन का मानना है कि CMR आपूर्ति में हुई देरी और अनियमितता के कारण सरकारी खाद्यान्न संग्रहण व्यवस्था प्रभावित हुई है।

प्रशासन की ओर से भेजे गए आवेदन के साथ जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की कार्यवाही की प्रति, एकरारनामा की छायाप्रति तथा STR की प्रति भी संलग्न की गई है।

अब इस मामले में रीगा थाना पुलिस द्वारा जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। यह मामला जिले में धान अधिप्राप्ति व्यवस्था और CMR आपूर्ति प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा है।

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