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जिलाधिकारी ने सरकारी सेवा की गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप आचरण करने तथा पूरी जवाबदेही, निष्ठा एवं ईमानदारी से शिक्षा के मंदिर मे आचरण का आदर्श प्रतिमान स्थापित करने का दिया निर्देश, जो बच्चों के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणास्रोत बने
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मधुबनी,
05 नवंबर 2026

जिले में सरकारी विद्यालयों में अनुशासन, शिक्षकों की जवाबदेही तथा सरकारी सेवक के रूप में निर्धारित आचरण एवं कर्तव्यों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी सेवा की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक गतिविधियों के मामलों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें दो प्रधान शिक्षक एवं एक पंचायत शिक्षिका शामिल हैं। तीनों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।

निलंबित शिक्षकों में श्री भोला कुमार यादव, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुर, प्रखंड लदनियां; श्री अजित कुमार झा, प्रधान शिक्षक, नया प्राथमिक विद्यालय, खडहरी मुस्लिम टोल सस्ता, प्रखंड रहिका तथा श्रीमती राधा देवी, पंचायत शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय मझौरा, प्रखंड बासोपट्टी शामिल हैं।

HRMS की गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में प्रधान शिक्षक निलंबित
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प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुर, प्रखंड लदनियां के प्रधान शिक्षक श्री भोला कुमार यादव द्वारा अपने सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पर HRMS ID PROFILE को वायरल किए जाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में जिला स्तर पर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि CFMS पोर्टल पर वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को MAKER के रूप में अधिकृत किया गया है। इसके तहत संबंधित विपत्र तैयार कर CFMS पोर्टल पर अपलोड करने, मेकर, चेकर एवं अप्रूवर के माध्यम से उसे अग्रसारित करने की व्यवस्था है।
HRMS ID PROFILE पर तैयार विपत्र गोपनीय प्रकृति का होता है। इसके बावजूद श्री यादव द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए संबंधित सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। इसे विभागीय निर्देशों के प्रतिकूल तथा सरकारी कार्यों में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक माना गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया , लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(iii) एवं नियम 10 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की सुसंगत धाराओं के आलोक में उन्हें निलंबित कर दिया गया।

महिला शिक्षिकाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार के आरोप में प्रधान शिक्षक पर कार्रवाई
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नया प्राथमिक विद्यालय, खडहरी मुस्लिम टोल सस्ता, प्रखंड रहिका के प्रधान शिक्षक श्री अजित कुमार झा के विरुद्ध विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को खराब करने, स्वेच्छाचारिता बरतने तथा सरकारी सेवक आचरण के विरुद्ध कार्य करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। इस मामले में विद्यालय का स्थलीय जांच प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, मधुबनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में आरोपों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।
इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तदनुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत श्री झा को तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

कक्षा संचालन के दौरान सोती मिलीं पंचायत शिक्षिका, स्पष्टीकरण नहीं देने पर निलंबन की अनुशंसा
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तीसरे मामले में प्राथमिक विद्यालय मझौरा, प्रखंड बासोपट्टी की पंचायत शिक्षिका श्रीमती राधा देवी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो में कक्षा संचालन के दौरान शिक्षिका को वर्गकक्ष में सोते हुए अवस्था में देखा गया। इस कृत्य को शिक्षकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल माना गया।
इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत नियोजन इकाई खौना, बासोपट्टी को संबंधित शिक्षिका को निलंबित करने तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई है।
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निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय पर देनी होगी उपस्थिति
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तीनों निलंबित शिक्षकों को निलंबन अवधि के दौरान अलग-अलग प्रखंडों में निर्धारित मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। श्री भोला कुमार यादव का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, बिस्फी निर्धारित किया गया है। श्री अजित कुमार झा का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, लौकही तथा श्रीमती राधा देवी का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बासोपट्टी का कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा नियमानुसार उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
तीनों मामलों में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विधिवत विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू हो जायेगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक अनुशासन, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, कर्तव्यनिष्ठा एवं जवाबदेही से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकारी पद एवं दायित्व का दुरुपयोग, कार्य के प्रति उदासीनता, अमर्यादित व्यवहार अथवा विभागीय गोपनीयता भंग करने जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ निर्वहन करें तथा सरकारी सेवा की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखें।

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