समाहरणालय सीतामढ़ी

जन संपर्क प्रशाखा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-23 जून 2026

*आगामी मुहर्रम पर्व-2026को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट*

*शांतिपूर्ण एवं सद्भावना पूर्ण मुहर्रम त्योहार के आयोजन के मद्देनजर अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश*

*अफवाह फैलाने वाले एवं सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने वाले तत्वों को चिन्हित करते हुए की जाएगी विधि सम्मत कठोर करवाई*

*सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट /टेक्स्ट,msg/ ऑडियो/वीडियो प्रसारित/प्रकाशित करने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई।*

*सभी ताजिया जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य*

*डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, अनुपालन नहीं करने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई*

शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण मोहर्रम– 2026 आयोजन के मद्देनजर जिलाधिकारी सीतामढ़ी श्री रिची पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के द्वारा सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

*संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों पर रखें नजर*

सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विगत त्योहारों के अवसर पर उत्पन्न हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी बिंदुओं, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों/ स्थलों पर सतत निगरानी रखते हुए समुचित करवाई पूर्व से ही करना सुनिश्चित करेंगे ताकि असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई व्यवधान अथवा घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके।

*शांतिपूर्ण एवं सद्भावना पूर्ण त्यौहार आयोजन के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्तियों और असामाजिक तत्वो के विरुद्ध करें कार्रवाई*

निर्देशित किया गया कि मुहर्रम त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पिछली घटनाओं को देखते हुए और असमाजिक तत्व एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व से ही धारा 107, 110 के तहत कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक संख्या में बंध पत्र निर्गत करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि किस थाना के द्वारा कितने असामाजिक तत्व एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107 धारा 110 के तहत कार्रवाई की गई।

*सभी थानों में शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करें*

सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर शांति समिति का बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे

*डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध*

सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सी०ओ एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के पूर्व ही अपने-अपने क्षेत्रों के
डीजे संचालकों को नोटिस भेजकर उनके साथ बैठक करते हुए समुचित निर्देश देते हुए डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध की जानकारी देना सुनिश्चित करें।निर्देश दिया गया कि किसी भी सूरत में डीजे allow नहीं होग। निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले डीजे संचालको पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

*जुलूस रूट का भौतिक सत्यापन कर लें एवं जुलूस में हथियारों/शस्त्र प्रदर्शन प्रतिबंधित*

निर्देश दिया गया कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस के रुट का भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उक्त अनुज्ञप्ति में जुलूस में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के फोटो ,मोबाइल नंबर एवं पूर्ण सूचनाएं अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जुलूस के दौरान कोई भी घातक हथियार,शस्त्र के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

जुलूस में उत्तेजक भड़काऊ गाना, नारेबाजी तथा प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

*मोहर्रम कमिटी के साथ बैठक करना सुनिश्चित करें*
सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर ताजिया रखने वाले स्थानों के संवेदनशीलता एवं अति संवेदनशीलता की पहचान करते हुए उसके अनुसार संबंधित स्थलों पर मोहर्रम कमेटी के साथ शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करेंगे

*नगर निगम की निर्देश*

नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर शहर के सफाई एवं जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों को अविलम्ब ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे।

*विद्युत विभाग को निर्देश*

कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले लटकते हुए विद्युत तारों को ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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