मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में हथियार लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। सरकार 1 मार्च से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसके तहत सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नया शस्त्र, बंदूक या अन्य हथियार लेना चाहता है, तो उसे भारत सरकार द्वारा विकसित आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। बिना ऑनलाइन आवेदन के किसी भी प्रकार का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
🔍 गड़बड़ियों पर लगेगी रोक
राज्य में लंबे समय से शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में अनियमितताओं और कारतूस में हेरफेर की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह डिजिटल व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से आवेदकों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सकेगा। इससे अपात्र व्यक्तियों की पहचान करना आसान होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
