मधुबनी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से POSH अधिनियम-2013 को लेकर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन (DHEW), मिशन शक्ति, मधुबनी और महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के संयुक्त तत्वावधान में सीता मुरलीधर +2 उच्च विद्यालय, बसैठा में किया गया।
कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक अंजनी कुमार झा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक संस्थान की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को केवल शारीरिक व्यवहार तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि अवांछित व्यवहार के अन्य स्वरूपों को भी गंभीरता से लेना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि अनुचित स्पर्श, अवांछित शारीरिक निकटता, यौन प्रकृति की टिप्पणियां या संकेत, अशोभनीय संदेश या तस्वीरें भेजना, यौन संबंध अथवा यौन लाभ की मांग और ऐसा कोई भी अवांछित मौखिक, गैर-मौखिक या लिखित आचरण, जिससे किसी महिला को असहज, अपमानित, भयभीत या असुरक्षित महसूस हो, कानून के दायरे में आ सकता है।
अंजनी कुमार झा ने कहा कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम के लिए केवल कानून की जानकारी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संस्थागत संवेदनशीलता और जवाबदेही भी जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों एवं कर्मियों से संस्थान में सम्मानजनक व्यवहार और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
कार्यशाला में लैंगिक विशेषज्ञ शिवराम मेहरा ने POSH अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, शिकायतों के निवारण की व्यवस्था, संस्था एवं नियोक्ता की जिम्मेदारियों और कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को अनुचित व्यवहार की स्थिति में निर्धारित कानूनी एवं संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक काशफूददूजा एवं कृष्ण कुमार झा के अलावा रामचन्द्र राम, अभिलाषा राजभर, विश्वनाथ प्रसाद, सुरेश कुमार भगत, सत्यवीर सिंह, सत्येन्द्र कुमार, रामबाबू कुमार, जितेंद्र पासवान, संतोष मण्डल, शिल्पी कुमारी, सबाना परवीन, सुषमा कुमारी, राजकुमारी एवं संगम कुमारी पांडेय सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने POSH अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग से जुड़े सवाल पूछे। जिला मिशन समन्वयक अंजनी कुमार झा और लैंगिक विशेषज्ञ शिवराम मेहरा ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का विस्तारपूर्वक समाधान किया।
शराबबंदी संबंधी सूचना: बिहार में शराब का व्यापार एवं सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 15545 या 18003456268 तथा मधुबनी जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276-222576 पर दी जा सकती है। प्रशासन के अनुसार, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
