तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से शुक्रवार को तीन और मामलों में अंतरिम राहत मिल गई। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने डायमंड हार्बर के विष्णुपुर और रवीन्द्रनगर थानों में दर्ज इन मामलों में 11 सितंबर तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही अभिषेक को अब तक दर्ज 16 एफआईआर में से आठ मामलों में अंतरिम रक्षाकवच मिल चुका है। अभिषेक के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में आयोजित ‘सेबाश्रय’ स्वास्थ्य केंद्रों और जमीन से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ ये तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं।पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अभिषेक ने हाई कोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को अदालत ने इन तीन मामलों में फिलहाल उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने पर रोक लगा दी। अभिषेक के खिलाफ कुल 16 एफआइआर दर्ज होने की बात सामने आई है।

इनमें से आठ मामलों में अब तक उन्हें अंतरिम रक्षाकवच नहीं मिला है। इन आठ मामलों पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं, शुक्रवार को जिन तीन मामलों में राहत मिली, उनकी अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।

राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप, विदेश यात्रा पर भी पेच

अभिषेक का आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इन मामलों को उठाने का माहौल नहीं था और सरकार बदलने के बाद पुराने आरोप सामने आ रहे हैं।

इसी बीच आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है।

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