परिवादी विनोद राय पिता-हरिकिशोर राय ग्राम-मालीपोखर भिंडा प्रखंड- शिवहर जिला-शिवहर द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत परिवाद दायर किया गया है | परिवाद पत्र नल जल अनुरक्षक के मानदेय भुगतान से संबंधित है | परिवाद को स्वीकृत करते हुए, परिवाद की छायाप्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर को भेजते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई | सुनवाई के समय उभय पक्ष उपस्थित | अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर ने अपने कार्यालय पत्रांक- 233/पं० दिनांक- 23.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि परिवाद की जाँच प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर से कराई गई है | जांचोपरांत प्रतिवेदित करना है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा श्री विनोद राय, अनुरक्षक को मो०- 41000.00 रुपये का भुगतान कर दिया गया है | उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा परिवादी से पूछ-ताछ की गई | परिवादी द्वारा लिखित रूप से स्वीकार किया गया कि इन्हें 41000.00 रु० का प्राप्त हो चुका है | लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन के आलोक में वाद को स्वीकृत करते हुए समाप्त की जाती है |
[24/02, 5:54 pm] sanjaykumarsingh110402 Shivahar: परिवादी अशोक कुमार पिता-स्व० पूरण साह ग्राम-भगवानपुर भेली वार्ड न०- 4 प्रखंड- शिवहर जिला-शिवहर द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत परिवाद दायर किया गया है | परिवाद पत्र पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान लेने के उपरांत सरकारी दर से भुगतान नहीं करने से संबंधित है | परिवाद को स्वीकृत करते हुए, परिवाद की छायाप्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर को भेजते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई |
दिनांक- 30.01.2026 को परिवादी एवं लोक प्राधिकार के प्रतिनिधि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर उपस्थित | लोक प्राधिकार का प्रतिवेदन अप्राप्त | लोक प्राधिकार को आदेश दिया गया कि स्थल पर जाकर परिवादी के उपस्थिति में जाँच करें तथा निवारण प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें | वाद की अगली सुनवाई दिनांक- 06.02.2026 को समय 11.00 बजे पूर्वाहन में निर्धारित की गई |
उक्त तिथि को परिवादी उपस्थित | लोक प्राधिकार जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर उपस्थित | लोक प्राधिकार का प्रतिवेदन अप्राप्त | लोक प्राधिकार द्वारा सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया | लोक प्राधिकार को आदेश दिया गया कि अगली तिथि को निवारण प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें | वाद की अगली सुनवाई दिनांक- 11.02.2026 को समय 11.00 बजे पूर्वाहन में निर्धारित की गई |
उक्त तिथि को उभय पक्ष उपस्थित | लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन से परिवादी संतुष्ट नहीं है | अतएव इस मामले की जाँच श्री हरिमोहन कुमार, निदेशक NEP डी.आर.डी.ए. शिवहर से कराई जाय | श्री हरिमोहन कुमार, निदेशक NEP डी.आर.डी.ए. शिवहर को परिवाद की छायाप्रति भेजते हुए मामले की जाँच परिवादी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर की उपस्थिति में पैक्स गोदाम पर जाकर स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच करेंगे | साथ ही पूरे जाँच प्रक्रिया का विडियो ग्राफी करायेंगे | वाद की अगली सुनवाई दिनांक- 18.02.2026 को समय 11.00 बजे पूर्वाहन में निर्धारित की गई |
उक्त तिथि को उभय पक्ष उपस्थित | निदेशक NEP डी.आर.डी.ए. शिवहर द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अगली तिथि देने का अनुरोध किया गया | लोक प्राधिकार को आदेश दिया गया कि अगली तिथि को निवारण प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें|
वाद की अगली सुनवाई दिनांक- 23.02.2026 को समय 11.00 बजे पूर्वाहन में निर्धारित की गई |
दिनांक- 23.02.2026 को उभय पक्ष उपस्थित | निदेशक NEP डी.आर.डी.ए. शिवहर का प्रतिवेदन पत्रांक- 180 दिनांक- 18.02.2026 द्वारा प्राप्त |
जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान अधिप्राप्ति के समय किसान/परिवादी को धान अधिप्राप्ति के बदले विहित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद नहीं दिया गया है | पिछले सुनवाई दिनांक- 11.02.2026 को पैक्स अध्यक्ष द्वारा परिवादी से धान प्राप्त नहीं होने को कहा जा रहा था | जिसकी पुष्टि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर द्वारा की गई | परन्तु जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि परिवादी से 120.93 क्विंटल धान पैक्स अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया गया है | लोक प्राधिकार जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर ने अपने कार्यालय पत्रांक-298 दिनांक- 23.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि परिवादी श्री अशोक कुमार, पिता-स्व० पूरन साह, ग्राम-भगवानपुर भेली द्वारा सरसौला खुर्द पैक्स को 120.93 क्विटल धान बेचा गया था। पैक्स द्वारा धान के मूल्य का भुगतान 289506.420 रूपये किसान के संबंधित बैंक खाते में कर दिया गया है | परिवादी द्वारा स्वीकार किया गया कि इन्हें धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध राशि का भुगतान हो गया है
लेकिन इस पुरे प्रक्रम में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर और सरसौला खुर्द पैक्स द्वारा किसान से धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध भुगतान नहीं करने की मंशा प्रतीत हुई | अत: जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर को आदेश दिया जाता है कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर और सरसौला खुर्द पैक्स के विरुद्ध विधिवत और विभागीय कार्रवाई करना सुनिश्चित करें | इसी विनिश्चय के साथ वाद को स्वीकृत करते हुए समाप्त की जाती है
