समाहरणालय, मधुबनी
जिला जनसम्पर्क कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 15 /03/2026
⬛️ जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी का असर,एलपीजी की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करनेवाले दो के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज
——रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कर्णपुर से 72 सिलेंडर के साथ एक गिरफ्तार
——-झंझारपुर के चनौरागंज स्थित किराना दुकान से 17 खाली सिलिन्डर जब्त *—————————————–
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मधुबनी 15 मार्च 2026——
एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को जिले में सुचारु, पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, आनंद शर्मा के द्वारा गठित टीम के द्वारा प्रशासन द्वारा एलपीजी गैस की कालाबाजारी करनेवालों एवं जमाखोरी करनेवालों को चिन्हित कर कड़ी कारवाई की जा रही है।
इसी क्रम में रविवार को गठित टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 72 गैस सिलेंडरों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कर्णपुर, मधुबनी स्थित एक जड़ी-बूटी, किताब आदि की दुकान में एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर रूद्रपुर थाना, मधुबनी की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकान से बड़ी संख्या में खाली एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए गए।
पुलिस ने मौके से आरोपी मो. समीम, पिता अब्दुल कुदुस, निवासी ग्राम पंचायत हरना, थाना रूद्रपुर, जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दुकान में रखे सभी 72 गैस सिलेंडरों को विधिवत जब्त कर लिया गया।
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी घरेलू उपयोग के एलपीजी सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
वही गठित टीम के दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज स्थित दीपक किराना स्टोर के संचालक दीपक कुमार पूर्वे, पिता- बेचन पूर्वे, गैस सिलिंडर के संबंध में पूछताछ की गई एवं भौतिक जॉच किया गया। जॉच के क्रम में उक्त किराना दुकान में 17 खाली गैस सिलेन्डर पाया गया, जिसमें 5 HP गैस सिलेंडर (19.2 किलोग्राम का व्यवसायिक सिलेंडर), 11 HP गैस सिलेंडर एवं 1 Bharat गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम का धरेलु सिलेंडर) थे। खाली सिलेंडर कालाबाजारी के नियत से रखा हुआ प्रतीत ही रह था। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण दण्डनीय अपराध है। पुलिस के द्वारा सभी 17 (सतरह) खाली गैस सिलेंडर को जब्त कर अग्रेत्तर कारवाई की गई तथा पेट्रोलियम गैस का कालाबाजारी तथा अवैध भंडारण के आरोप में दीपक कुमार पूर्वे, पिता-श्री बेचन पूर्वे, के विरुद्ध द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश-2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 07 के साथ-साथ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
विदित हो जिलाधिकारी, आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के कार्यप्रणाली का निरीक्षण एवं जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच टीम एजेंसियों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था, बुकिंग प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की गहन जांच कर रही है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान किसी भी एजेंसी द्वारा गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी, उपभोक्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, अनियमित वितरण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
साथ ही अवैध रूप से कालाबाजारी के लिए एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी करने वालों को भी चिन्हित कर कारवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और घबराने या अनावश्यक रूप से सिलेंडर जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि किसी उपभोक्ता को गैस आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या या अनियमितता दिखाई देती है तो वे इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
