प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–18–02–2026

सीतामढ़ी पुलिस के अनुशंसा पर दो शस्त्र धारकों के शस्त्र अनुज्ञप्ति को किया गया रद्द।

मोटरसाइकिल पर बैठकर शस्त्र(राइफल) लहराने और प्रदर्शन कर वीडियो बनाकर जनमानस में भय का माहौल उत्पन्न करने से संबंधित प्राप्त वीडियो के आधार पर शस्त्र धारक ,निवासी– महसौल चौक,वार्ड नंबर 28 के शस्त्र धारक के विरुद्ध डुमरा थाना में आर्म्स एक्ट एवं आईटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांचोपरांत मामला सही पाया गया। फलतः सीतामढ़ी पुलिस के अनुशंसा के आलोक में संबंधित शस्त्र धारक के शस्त्र अनुज्ञप्ति (राइफल)को रद्द कर दिया गया है।

वही सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जानकी स्थान ,वार्ड नंबर 8 ,सीतामढ़ी के निवासी शस्त्र धारक जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं तथा जिनके विरुद्ध सीतामढ़ी के कई थानों में कांड दर्ज किया गया है।उक्त आलोक में सीतामढ़ी पुलिस से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर उनके राइफल एवं रिवाल्वर के शस्त्र अनुज्ञप्ति को जिलाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है।

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